सरकार को 2020 तक सड़क हादसों को आधा करने का लक्ष्य
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देशभर
में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की जारी कवायद के बीच सरकार ने जल्द ही नई
कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाने का फैसला किया है। वहीं पिछले महीने सुप्रीम
कोर्ट ने सड़क हादसों के समय घायलों की मदद करने वालों को कानूनी झंझट से
बचाने के लिए जारी निर्देशों को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना
जारी की है, जिसमें हादसों के दौरान बेफिक्र होकर कोई भी व्यक्ति किसी की
जान बचाने के लिए आगे आ सकेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
मंत्रालय के सूत्रों ने देश की सड़कों पर सफर को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित
बनाने की दिशा में सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए किये जा रहे कदमों
को लेकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान परिवहन सचिवों की
बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग सचिव संजय मित्रा ने देश में
सुरक्षित और बाधारहित परिवहन व्यवस्था बनाने के अपने मंत्रालय के संकल्प को
दोहराया। वहीं इस दिशा में तत्कालिक प्रयासों वाले प्रमुख विषयों पर मंथन
करते हुए सड़क परिवहन को सुधारने, दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा परिवहन तथा
पुलिस विभाग के साथ लोगों के कार्य संबंधी अनुभवों जैसे उपायों को आगे
बढ़ाने पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार का मकसद सड़कों पर सड़क हादसों और उनके
कारण बढ़ रही मौतों में ज्यादा से ज्यादा कमी लाना है, जिसके लिए मोटर
परिवहन कंपनियों, राज्य सड़क परिवहन प्रतिष्ठानों तथा बस आॅपरेटरों के
प्रतिनिधियों को भी इस बैठक में स्थान देकर चिंताओं पर गौर किया गया। इस
दिशा में नई कार्ययोजना की तैयारी में सरकार के सड़क सुरक्षा एजेंडा में
गैर-मोटर वाहन, पैदल यात्रियों, आॅटोमोबिल सुरक्षा विशेषताओं, आॅटोमोबिल
गुणवत्ता नियंत्रण, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस,सार्वजनिक
शिक्षा,यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा परिवहन और पुलिस के साथ लोगों
के संपर्क और कार्यों के बारे में अनुभवों को बढ़ाने के कदमों तथा परिवहन
सहजता को शामिल करने की योजना है।
परिवहन मंत्रियों की बैठक अगले हफ्ते

मंत्रालय
के अनुसार आगामी 29 अप्रैल को यहां दिल्ली में राज्यों के परिवहन
मंत्रियों के समूह की बैठक बुलाई गई है, जिसकी तैयारी के तहत शुक्रवार को
राज्य सचिवों और हितधारकों से विचार विमर्श किया गया, ताकि तैयार होने वाली
कार्ययोजना को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा
राजस्थान के परिवहन मंत्री युनूस खान की अध्यक्षता ने गठित मंत्री समूह को
सड़क क्षेत्र में सुधार के उपाय सुझाने को कहा था और अगले सप्ताह उन सुझावों
पर विस्तार से मंथन होगा। मंत्रालय के अनुसार ब्रासिलिया समझौते पर
हस्ताक्षर करने के नाते भारत ने 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं और इनमें मरने
वालों की संख्या में 50 प्रतिशत कमी लाने का संकल्प व्यक्त किया है। इसलिए
आवश्यक सुधार करने के लिए पुराने नियमों और प्रचलनों में बदलाव करके सड़क
क्षेत्र अर्थव्यवस्था में योगदान करने की नीति तैयार की गई।
अधिसूचना और एसओपी जारी
केंद्र
सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गत 30 मार्च को देश में होने वाली सड़क
दुर्टनाओं में मदद की नेकी करने वाले लोगों के बारे में जो निर्देश दिये थे
उसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यानि दुर्घटना स्थल पर मौजूद या गुजर रहे
लोगों द्वारा मदद पहुंचाने वालों की नेकी के बारे में एक निर्णय दिया था।
अदालत के फैसले में स्पष्ट किया गया था कि ऐसे मामलों की जांच में पुलिस को
घायलों की मदद करने वाले नेक लोगों को पूछताछ के नाम पर परेशान नहीं
करेगी, यदि बयान दर्ज किया जाता है तो एक ही दौर की जांच में पूरा बयान
दर्ज होगा। इसक अलावा ऐसे मददगारों को कानूनी झंझट से दूर रखना होगा, ताकि
घायलों की मदद करने के लिए हर कोई आगे हा सके।
23Apr-2016
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