शुक्रवार, 19 मई 2017

जीएसटी के दायरे में नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं

वित्तीय सेवाओं में नजर आएगी महंगाई
अनाज व दूध जैसी घरेलू वस्तुएं होंगी करमुक्त
हरिभूमि ब्यूरो.
नई दिल्ली।
देश में ऐतिहासिक कर सुधार की दिशा में आगामी एक जुलाई को लागू होने वाले प्रस्तावित जीएसटी कानून को लेकर माथापच्ची कर रही जीएसटी परिषद ने सोने सोने समेत कुछ जींसों को छोड़कर ज्यादातर सेवाओं के लिए कर दरों को अंतिम रूप दिया है। इसमें जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया, वहीं अनाज व दूध जैसी घरेलू वस्तुएं करमुक्त रहेंगी।
देश के इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स सुधार की दिशा में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू करने के प्रयास में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में दो दिन तक चली जीएसटी परिषद की बैठक में सोने जैसी कुछ जींसों को छोड़कर बाकी 90 फीसदी से ज्यादा सेवाओं के कर निर्धारण पर सहमति बन चुकी है। अब तीन जून को फिर होने वाली परिषद की बैठक में सोने आदि के कर निर्धारण को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 14वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी कानून से जुड़े 9 अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के अुनसार इस बैठक में जीएसटी को आम जनता की राहत का हथियार बनाने के प्रयास में परिषद ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया। अन्य सेवाओं पर चार अलग अलग दरों 5,12,18 व 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। इस बैठक में केन्द्र और राज्यों के बीच अहितकर और लक्जरी सामानों पर 28 प्रतिशत की शीर्ष दर के ऊपर उपकर लगाने पर सहमति बनी है।
अनाज व दूध करमुक्त
जीएसटी के तहत अनाज, दूध व पूजा सामग्री करमुक्त करने का फैसला किया गया है। इसी प्रकार लाटरी पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। वहीं चीनी, चाय और खाद्य तेल 5 फीसद टैक्स स्लैब के दायरे में होंगे। इसके अलावा घीं और ड्रॉई फ्रुट्स, फ्रीज किए हुए मांस उत्पाद, पैकिंग में आने वाले बटर, चीज, एनिमल फैट सॉसेज, फ्रूट जूस, भूटिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पावडर, कलरिंग बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाते, सिलाई मशीन और मोबाइल फोन 12 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इस कर के दायरे में आईस्क्रीम, रिफाइंड शक्कर, पास्ता, कॉर्नμलैक्स, पैस्ट्री और केक, प्रीजर्व की हुई सब्जियां, मिनरल वाटर, जैम, सॉस, सूप, इंस्टेंट फूड मिक्स, टिशू, लिफाफे, नोट बुक, स्टील के बर्तन, प्रिंटेज सर्किट, स्पीकर्स और मॉनिटर्स के अलावा कैमरों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगने वाला है।
राहत के साथ हल्की होंगी जेबें
जीएसटी के लिए परिषद द्वारा तय किये गये नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, कंपोजीशन, ट्रांजिशन, इनवॉइस, पेमेंट, वैल्युएशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है। दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा, तो सिनेमा हॉल, जुआघरों और घुड़ दौड़ पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जायेगा। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि एसी सुविधा वाले और शराब परोसने का लाइसेंसयुकत रेस्त्रां पर 18 प्रतिशत, पांच सितारा होटलों पर 28 प्रतिशत और 1,000 से 2,500 रुपये की दर वाले होटलों और नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 12 फीसद की दर से सेवा कर लगाया जाएगा। जबकि 5000 रुपए प्रति रात से ऊपर के किराए वाले होटल्स पर 28 फीसद की दर से जीएसटी लागू होगा।

तंबाकू उत्पादों सर्वाधिक उपकर
जीएसटी कानून के तहत तंबाकू उत्पादों पर 71 से 204 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जायेगा। इसके तहत
खुश्बूदार जर्दा और फिल्टर खैनी पर 160 प्रतिशत, फिल्टर और बिना फिल्टर वाली 65 मिमी लंबाई वाली सिगरेट पर पांच प्रतिशत, इसके ऊपर प्रति 1,000 सिगरेट पर 1,591 रुपये भी लिये जायेंगे। बिना फिल्टर वाली 65 मिलीमीटर से से 70 मिलीमीटर लंबी सिगरेट पर शीर्ष दर के ऊपर पांच प्रतिशत जमा 2,876 रुपये का उपकर लगाने का फैसला लिया गया है। इसी प्रकार फिल्टर सिगरेट पर पांच प्रतिशत जमा 2,126 रुपये प्रति एक हजार सिगरेट की दर से उपकर लगेगा। सिगार पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 21 प्रतिशत या प्रति 1,000 सिगार 4,170 रुपये जो भी अधिक होगा की दर से उपकर लगेगा। जबकि ब्रांडेड गुटखा पर 72 प्रतिशत उपकर होगा। इसके अलावा पाइप और सिगरेट में भरे जाने वाले तंबाकू मिश्रण पर 290 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जायेगा।
लग्जरी सामान होगा महंगा
जीएसटी के तहत बबल गम, बिना कोकोआ वाली चॉकलेट, चॉकलेट वाली वेफर्स, पान मासाला, कलर पेंट, डियोड्रैंट,शेविंग क्रीम, आμटर शेव, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपरस सिरामिक टाइल्स, वॉटर हीटर, डिश वॉशर, वजन तोलने की मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूक क्लीनर, शेवर, हेयर क्लीपर, आॅटोमोबाइल्स, बाइक्स, एसी,रेफ्रिजरेटर निजी उपयोग वाले एयरक्राμट और याच जैसी चीजें 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगी।
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ये सामान होगा सस्ता
जीएसटी कानून लागू होने के बाद अनाज और उसके उत्पाद यानि गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा,रस्क, पिज्जा ब्रेड, नमकीन भुजिया, मिक्सचर, पास्ता, नूडल्स, पेस्ट्री और केक के दाम घटेंगे। वहीं दूध और उसके उत्पाद दही, लस्सी, पनीर और मिल्क फूड के दाम भी नहीं बढ़ेंगे। वहीं कच्ची सब्जियां और फलों में प्रोसेस्ड फल सिब्जयां, फ्रूट-वेजिटेबल जूस, और जूसमिक्स ड्रिंक्स सस्ते हो जाएंगे। इसी प्रकार चीनी, गुड़ और μलेवर्ड चीनी सस्ती होगी। इसके अलावा स्टील और कोयला में भी टैक्स कुछ कम होने से कोयले से बनने वाली बिजली और लोहा सस्ता हो सकता है।
यहां पड़ेगी महंगाई की मार
जीएसटी के तहत मेकअप के सामान, सनस्क्रीन लोशन, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाइ, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट, तेल, घी, रिफाइंड आॅयल, जैम, जेली, ज्विंगम, हेयर आॅयल साबुन और टूथपेस्ट महंगा होगा। μलोर कवरिंग, बाथरूम के सामान और कारें महंगी होंगी। इसके अलावा कारों पर 28 प्रतिशत की सर्वोच्च दर से जीएसटी लगेगा। वहीं छोटी कारों पर 1 प्रतिशत, मध्यम पर 3 प्रतिशत और बड़ी एवं लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत की दर से उपकर भी लगेगा।
20May-2017

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