गुरुवार, 18 मई 2017

अब आप केवल 10 दिन में निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा

ओ.पी पाल/नई दिल्ली
केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को राहत देने की दिशा में उठाए गये कदमों के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि ईपीएफओ ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटान की समयसीमा को घटाकर 20 दिन के बजाए 10 दिन कर दिया है।
ईपीएफ के धन का भुगतान दस दिन में मिल सकेगा। वहीं ई-कोर्ट प्रणाली में विवादों का निपटान 15 दिन में किया जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रे ने ईपीएफओ के नागरिक चार्टर 2017 और ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है।
ऑनलाइन क्लेम सुविधा
मंत्रालय के अनुसार ईपीएफओं के करीब 4 करोड़ से अधिक अंशधारकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए संगठन ने गत एक मई 2017 को ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट सुविधा भी शुरू की है। संगठन की योजना है कि आधार और बैंक एकाउंट से जुड़े सभी ईपीएफ खातों के दावों का निराकरण आवेदन मिलने के तीन घंटे के भीतर ही कर दिया जाए। ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है कि क्लेम निपटान की समयावधि 10 दिन और शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए 15 दिन कर दिया गया है। ईपीएफओ के अनुसार पीएफ अंशधारक अपने पीएफ की रकम निकालने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एम्पलॉयर और ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। पीएफ की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होने के बाद पैसा अपने आप बैंक खाते में आ जाएगा। गौरतलब है कि जुलाई 2015 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न दावों को निपटाने की समयावधि को घटाकर 20 दिन किया था। 
नागरिक चार्टर का प्रावधान
केंद्रीय श्रम मंत्री दत्तात्रे द्वारा जारी ईपीएफओ के नागरिक चार्टर- 2017 के लिए यह नए प्रावधान के तहत ईपीएफओ में सेवा आपूर्ति तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक सक्षम बनाने में सहायक होगा। जबकि ईपीएफओ की शुरू की गई ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभिन्न के अनुरूप है। इस परियोजना का मकसद एक पारदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, जो सभी प्रतिभागियों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। यह पेपरलेस कोर्ट सिस्टम की ओर बढ़ाया गया एक कदम है, जहां ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 और ईपीएफएटी (ट्रिब्यूनल) की कोर्ट प्रक्रिया डिजिटल तरीके में तब्दील होगी।
18May-2017

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