गुरुवार, 4 फ़रवरी 2016

प्रदूषण रोकेगा ई-किट नियम!

वाहनों में वैकल्पिक र्इंधन पर आगे बढ़ी सरकार!
छह फरवरी से लागू होंगे हाईब्रिड ई-किट नियम
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश में प्रदूषण की समस्या के निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वैकल्पिक र्इंधन के रूप में हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जिसके लिए छह फरवरी से हाईब्रिड इलेक्ट्रिक किट नियम लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों में हाईब्रिड इलेक्ट्रिक किट लगवाने वालों के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में संशोधन के लिए एक मसौदे की अधिसूना जारी की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक र्इंधन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत स्टेज-2 यानि बीएस-2 प्रदूषण मानक के अनुकूल होने के आलवा इन संशोधित नियमों को छह फरवरी को लागू हो जाएगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक किट फिट कराने के लिए वाहन का भारत स्टेज-2 प्रदूषण मानक के अनुकूल होना जरूरी है। यानि कारें, बसें और ट्रक जैसी श्रेणी के वाहनों में मानकों के अनुरूप हाइब्रिड इलेक्ट्रिक किटें लगाई जा सकेगीं। इस नियमावली के तहत यह किट तभी लगेगी, जब संबन्धित वाहन में इससे पहले किसी तरह की किट न लंगवाई गई हो। मसलन पेट्रोल और डीजल के अलावा अन्य किसी ईंधन से चलने वाले वाहनों में यह किट नहीं लगाई जा सकेगी। हाईब्रिड इलेक्ट्रिक किट भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप होने और प्राधिकृत एजेंसी से ही लगवाना जरूरी होगा।
कैसे होंगे किट के नियम
अधिसूचित मसौदा नियमों के अनुसार हाईब्रिड इलेक्ट्रिक किट लगवाने के लिए वाहनों मालिकों को तीन वर्षीय श्रेणी वाली प्राधिकृत एजेंजी से से प्रमाण पत्र देना होगा, कि उससे पहले उनके वाहनों में किसी वैकल्पिक र्इंधन जैसी कोई किट नहीं लगाई गई है। मसलन एम-1 में आठ सीटर कारें और एम-2 में पांच टन तक की बसें या फिर एन-1 में 3.5 टन तक के पिक-अप तक के ट्रक जैसी श्रेणी का वाहना होना जरूरी है। वहीं इन किटों का इस्तेमाल करने वाले वाहनों में किसी प्रकार के खतरनाक पदार्थों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 50 घन सेमी इंजन वाले तिपहिया तथा एम श्रेणी के अन्य यात्री वाहनों के लिए ऐसी किट बनाने वाली कंपनी के लिए नियम 126 के तहत तीन वर्षीय टाइप प्राधिकृत एजेंसी से वाहन की श्रेणी सर्टिफिकेट लेना भी इस अधिसूचना में जरूरी किया गया है।
04Feb-2016


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