शुक्रवार, 7 अप्रैल 2017

भारत में अवैध रूप से जमे 36 हजार पाकिस्तानी



वीजा अवधि खत्म होने के बाद हुए गायब
ओ.पी. पाल.
नई दिल्ली।
भारत व पाकिस्तान के बीच चल रही तल्खी में जहां पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और सीमा पर आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन करके आतंकियों की घुसपैठ कराने के प्रयास में जुटा है। वहीं पाकिस्तान से भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिक भी वीजा अवधि तक वापस जाने का नाम नहीं लेते और करीब 36 हजार ऐसे पाकिस्तानी भारत में कहीं न कहीं चोरी-छिपे रह रहे हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ सालों से पेचीदा रिश्ते और भी ज्यादा तल्ख हुए हैं, जो कश्मीर का राग अलापते हुए भारत में आतंकी घुसपैठ कराने से बाज नहीं आ रहा है और संघर्ष विराम का उल्लंघन करना तो आए दिन की बात है। इसके लिए भारत के लिए यह भी सिरदर्द बना हुआ है कि पिछले दो सालों में यानि एक जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2015 के बीच जितने भी पाकिस्तानी नागरिकों को विभिन्न श्रेणियों में भारत का वीजा दिया गया था, उनमें के 28 फीसद इसके खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रुके रहे। इस प्रकार के आंकड़े सरकार ने राज्यसभा में भी पेश किये हैं। मसलन केंद्रीय गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर गौर की जाए तो पिछले दो साल में वीजा पर भारत आए 48,510 पाकिस्तानी नागरिक वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रुके रहे। हालांकि इनमें से करीब 25 फीसद यानी 12,200 को भारत सरकार ने जबरन पाकिस्तान भेजा है। मंत्रालय के अनुसार 36,310 पाकिस्तानी नागरिक अब भी ऐसे हैं, जिनका वीजा खत्म हो गया है और वे अब भी भारत में कहीं न कहीं चोरी-छिपे रह रहे हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार साल 2014 में भारत ने 94,993 पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा जारी किया, जबकि 2015 में यह संख्या घटकर 77,543 रह गई।

21 हजार बांग्लादेशी भी डटे
गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष साल 2014 में 6,52,919 बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा जारी किया गया था, जबकि साल 2015 में 7,51,044 बांग्लादेशियों को वीजा जारी किए गए। मसलन एक जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 के बीच 20,870 बांग्लादेशी नागरिक वीजा खत्म होने के बाद भी गैरकानूनी तरीके से भारत में रुके। इस दौरान 8387 बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजा गया।
कानूनी कार्रवाही का प्रावधान
केंद्रीय गृहमंत्रालय के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियां वीजा खत्म होने के बाद भी गैरकानूनी तरीके से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों पर नजर बनाए रखती हैं। ऐसे मामले जहां वीजा खत्म होने के बाद भी रुकना बिना किसी पूर्व योजना के हो या गलती से ऐसा हुआ हो, उन स्थितियों में फीस वसूलकर वीजा अवधि बढ़ा दी जाती है। हालांकि जब कोई सोच-समझकर ऐसा करता है तो उन्हें देश छोड़ने का नोटिस देने के साथ ही उनसे वीजा फीस और पैनल्टी भी उगाही जाती है। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉर्नर्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।
08Apr-2017

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