ईपीएफओ ने नियम बदलकर कर्मचारियों को दी राहत
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में
कर्मचारियों को अब दस लाख रुपये से अधिक पीएफ दावे के लिए ऑनलाइन प्रणाली का
इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस फैसले को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)
ने कर्मचारियों को हो रही परेशानी को देखते हुए वापस ले लिया है। मसलन अब कोई भी अंशधारक
पीएफ क्लेम को ऑफलाइन भी कर सकेगा।

सर्कुलर में कहा गया है कि ऑनलाइन क्लेम में किसी तरह की धोखाधड़ी को रोकने
के लिए पीएफ के सभी ऑनलाइन क्लेम को वेरीफिकेशन के लिए इम्पलॉयर के पास भेजा जाएगा।
इसके बाद ही क्लेम का सेटेलमेंट होगा। इम्पलॉयर को ईपीएफओ से क्लेम मिलने के तीन
दिन के अंदर क्लेम को स्वीकार करके या खारिज करके वापस करना होगा।
क्या था पुराना नियम
गौरतलब है
कि इससे पहले गत 28 फरवरी को ईपीएफओ ने एक निर्देश जारी कर कहा था, कि अगर आपके प्रॉविडेंट
फंड (पीएफ) अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा हैं, तो उसके क्लेम सेटलमेंट के लिए
ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ईपीएफओ अब फिजिकल फॉर्म मंजूर नहीं करेगा।
ईपीएफओ ने यह कदम क्लेम में धोखाधड़ी को रोकने के मकसद से उठाया गया था, लेकिन
अंशधाराकों को आ रही परेशानी को देखते हुए इसके वापस लेने का फैसला करना पड़ा है।
15Apr-2018
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