शनिवार, 12 सितंबर 2015

बिहार में सिर मुंडाते ही पड़े ओले!

10 लाख रुपये से ज्यादा के जाली नोटों पकड़े
आचार संहिता का उल्लंघन के 75 केस दर्ज
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए नई व्यवस्था को लागू किया है, जिसका नतीजा आयोग की चुनावी गतिविधियों पर पैनी नजर के रूप में राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद ही सामने आने लगा। मसलन चुनाव आयोग की निगरानी के लिए तैनात की गई एजेंसियों ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के दो दिन में ही 75 मामले दर्ज करा दिये हैं, जबकि दस लाख रुपये की जाली मुद्रा भी बरामद करने का दावा किया गया है।
केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुपालन में चुनाव सुधार की दिशा में उठाए गये कदम के तहत बिहार में पहली बार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों और नेताओं की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए राज्य में पर्याप्त केंद्रीय जांच एजेंसियों के दलों को सक्रिय कर दिया गया है, जिसका नतीजा चुनाव की घोषणा होने के दूसरे दिन ही सामने आने लगा है। आयोग ने बताया कि बिहार चुनाव आयोग को चुनावी गतिविधियों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर कुछ निजी एजेंसियों का सहारा लेने के भी निर्देश दिये गये हैं, वहीं राज्य की खुफिया और पुलिस विभाग को भी सक्रिय किया गया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव खर्च की निगरानी करने का निर्देश दिया हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में लागू आचार संहिता का उल्लंघन करने के अभी तक 75 मामले दर्ज करने का दावा किया गया है। आयोग ने जानकारी दी है कि राज्य में सक्रिय नजर आ रही पुलिस ने बेतिया में गुलनिशां नामक पश्चिम बंगाल की महिला को दस लाख रुपये के जाली नोटों के साथ गिरμतार कर लिया हैं। आयोग के अनुसार महिला की निशानदेही पर नोट रिसीव करने वाले मझौलिया थाना क्षेत्र के करमवा निवासी राजाराम प्रसाद के पुत्र रमेश कुमार को भी गिरμतार किया गया है।
कालेधन पर पैनी नजर
केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग के जरिए बिहार में लोगों से अपील की है कि वे बड़ी राशि लेकर सफर न करें। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में नकली मुद्रा और कालेधन पर शिकंजा कसने के इरादे से जो मानका तय किये हैं, उनके मुताबिक पचास हजार से अधिक राशि पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति को वैध कागजात उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। आयोग के मुताबिक अगर किसी बैंक खाते में अचानक बड़ी राशि जमा की जाती है या निकाली जाती है तो इसकी सूचना देनी होगी। चुनाव के दौरान ट्रेनों के कोच, पैंट्री कार, लगेज वैन की जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। आयोग के अनुसार गुरुवार को भी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दो तस्करों को पकड़कर उनके कब्जे से 1.15 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ पकड़ा है।
12Sep-2015

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