सोमवार, 12 दिसंबर 2016

अब ड्राईविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान!

लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए चलाई जा रही सड़क परियोजनाओं के अलावा केंद्र सरकार दुनियाभर में सबसे ज्यादा सड़क हादसों की चिंता को दूर करने के लिए भी कमर कस रही है, जिसके लिए सरकार को कड़े प्रावधान वाले नए मोटर वाहन एवं सड़क सुरक्षा विधेयक के पारित होने का इंतजार है। वहीं वाहन चालकों के लिए सरकार ने चालकों की दक्षता के साथ ड्राईविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को आसान करने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार बिना ड्राईविंग लाइसेंस वाहन चलाना गैर कानूनी है। दरअसल ड्राईविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है, जिसके कारण लोगों को लाईसेंस न होते हुए भी वाहन चलाने पड़ते हैं और जिसके कारण सड़क हादसों में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए सरकार ने नए मोटर वाहन विधेयक में सख्त प्रावधान किये है, जिसमें हरेक वाहन चलाने वाले चालकों को ड्राईविंग लाइसेंस मुहैया कराने के लिए उसकी प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने चालकों को प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता और क्षमता को भी प्रोत्साहन देने की योजना चलाने के लिए देशभर के विभिन्न शहरों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को सरल करने से अब कुछ दस्तावेजों की औपचारिकता पूरा करने पर आसानी से ड्राईविंग लाइसेंस बनवाया जा सकेगा।
ये होगी लाइसेंस बनाने प्रक्रिया
देशभर में सभी आरटीओ कार्यालयों में वाहन चलाने वालों को सबसे पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा, इसके लिए 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, निवास प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण पत्र और फिजीकल फिटनेश की स्वयं घोषणा करनी होगी। इससे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करना होता था, जो सरकारी चिकित्सकों द्वारा जारी होता था और इसके लिए कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए स्वयं का घोषणा पत्र दाखिल करने का प्रावधान किया गया है। से सभी दस्तावेज नोटरी से प्रमाणित कराना जरूरी होगा। निवास प्रणामपत्र के तौर पर वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, पानी बिल, बैंक की पासबुक जिस पर पता लिखा हो के अलावा टेलीफोन बिल, का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आयु के लिए दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड मान्य किया जाएगा। आवेदन जमा करने के बाद संबन्धित व्यक्ति का यातायात नियमों से संबन्धित एक टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद ही छह माह की अवधि के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। छह माह बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को आरटीओ कार्यालय में जमा करवाने के बाद एक और ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा इस टेस्ट को पास करने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
जल्द शुरू होगा दिल्ली से आगरा तक जलमार्ग
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार जलमार्ग से यातायात को बड़े पैमाने पर विकसित करने पर ध्यान दे रही है, क्योंकि परिवहन का यह सबसे सस्ता माध्यम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आगरा के बीच जलमार्ग जल्द ही शुरू होगा। गडकरी ने कहा कि सड़क से यात्रा करने पर जहां प्रति किमी 1.50 रुपये का खर्च आता है, वहीं रेल यातायात पर यह खर्च एक रुपये बैठता है, जबकि जलमार्ग से परिवहन पर यह खर्च मात्र 20 पैसे का बैठेगा और इससे काफी रोजगार भी पैदा होंगे।
 12Dec-2016

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