शनिवार, 21 नवंबर 2015

अब सड़क पर बाएं चलेंगे भारी वाहन!

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बदले नियम
हरिभूमि ब्यूरो.
नई दिल्ली। 
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हाल में जारी आदेश पर सभी ट्रक, बसों और अन्य कामर्शियल वहानों के सड़क पर चलने के नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है। मसलन ऐसे भारी वाहन एक दिसंबर से सड़क पर बांयी लेन में चलेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब भारी वाहनों को बायें चलना जरूरी होगा, जिससे के आम यात्रियों को सड़क पर ट्रक, बस और कामर्शियल वाहनों की मुश्किल से अब निजात मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना में जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए भारी, कॉमर्शियल वाहनों को एक दिसंबर से बायें चलना अनिवार्य होगा। इन वाहनों को ना सिर्फ हाईवे बल्कि आवासीय क्षेत्रों में इस नियम का पालन करना होगा। कोर्ट ने यह आदेश सड़क पर बढ़ते हादसों के चलते दिया है। कामर्शियल वाहनों, ट्रक और बसों को ओवरटेक करते समय होने वाले हादसों को रोकने के लिए इस नियम को लागू करने का आदेश दिया गया है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि कोर्ट के आदेश को लागू कराने में स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस किस हद तक कामयाब हो पाती है। माना जा रहा है कि इन नियमों के लागू होने के बाद आम लोगों को सड़क पर काफी राहत मिलने वाली है।
21Nov-2015

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