देशभर में कहीं भी मिलेगा वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट
केंद्र सरकार ने तैयार किया कानूनी मसौदा
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
सड़क
सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जहां वाणिज्यक वाहनों पर स्पीड़
गवर्नर की अनिवार्य करके उनकी रμतार पर शिकंजा कसा है। वहीं ऐसे वाणिज्यक
वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू यानि नवीनीकरण के लिए बड़ी राहत देने की
तैयारी के लिए एक कानूनी मसौदा तैयार किया है। इस कानूनी मसौदे की
अधिसूचना जारी होते ही वाणिज्यक वाहनों को देशभर में कहीं भी फिटनेस कराने
की छूट मिल जाएगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के
सूत्रों के अनुसार इस संबंध में मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार करके केंद्रीय
कानून मंत्रालय को भेजा है, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी जल्द ही
अधिसूचना जारी की जाएगी। इस कानून के लागू होने के बाद देश में लंबा सफर
करने वाले लाखों ट्रक आॅपरेटरो और वाणिज्यक वाहनों के मालिकों को अपने वाहन
का देशभर में किसी भी कोने में फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करने की छूट
होगी। मौजूदा कानून में ऐसे वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण उसी
राज्य या शहर में होता है, जहां जिस वाहन का पंजीकरण हुआ हो। मसलन इस कानून
के लागू होने पर अन्य राज्यों में भी एक निरीक्षण स्तर का अधिकारी किसी भी
राज्य के वाहन की जांच करके नया फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर सकेगा। केंद्र
सरकार के इस कदम को ट्रक और अन्य वाणिज्यक वाहनों के मालिकों व आपरेटरों के
लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय
मंत्री नितिन गडकरी ने यह निर्णय निरंतर ट्रक और वाणिज्यक वाहन आॅपरेटर्स
की फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर ऐसी शिकायत को देखते हुए लिया गया है कि
फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद अन्य राज्य में होते हुए समाप्त होने पर वाहन
आपरेटरों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। यहां तक कि अन्य राज्य में
में वाहन को जब्त तक कर लिया जाता है।
क्या होगा प्रावधान
सड़क
परिवहन मंत्रालय के अनुसार इस अधिसूना के तहत देश के किसी भी राज्य में
रजिस्ट्रर्ड वाहन को जांच के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने संबन्धी
प्रक्रिया में परिवहन निरीक्षण अधिकारी अपनी रिपोर्ट को अपलोड करके उसकी
हार्ड कॉपी रजिस्ट्रिेंशन करने वाली परिवहन अथॉरिटी को 15 दिनों के भीतर
भेजेगा, जिसकी एक प्रति तत्काल ही संबन्धित वाहन के चालक या मालिक को सौंपी
जाएगी, जिससे वह अपने मूल राज्य की अथोरिटी से मूल प्रमाणपत्र मिलने तक
प्रयोग में ला सकेगा।
ट्रांसपोर्टर मानते हैं बड़ा कदम
आॅल
इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष भीम वाधवा और महासचिव नवीन
गुप्ता ने केंद्र सरकार द्वारा की गई इस पहल को बड़ी राहत करार दिया है। सड़क
परिवहन मंत्रालय के इस कानूनी मसौदे को लागू करने से वास्तव में
ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रांसपोर्टरों ने भरोसा जताया कि जल्द
ही इसे लागू कर दिया जाएगा। दरअसल यदि मौजूदा समय में बहुत से वाहनों को
बिना फिटनेस के चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है और यदि बिना फिटनेस
सर्टिफिकेट से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका क्लेम भी नहीं मिल पाता।
यदि सरकार इस सुविधा को अंजाम देती है तो ऐसी सभी समस्याएं समाप्त हो
जाएंगी और वाहन सभी दस्तावेजो के सड़को पर सुरक्षित दौड़ सकेंगे।
18Nov-2015
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