गुरुवार, 22 अगस्त 2019

अब यातायात नियमों का उल्लंघन वालों की खैर नहीं!



एक सितंबर से लागू होगे मोटर कानून के 63 उपबंध
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने की दिशा में सड़क सुरक्षा संबन्धी नए मोटर वाहन कानून के लागू होने से अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी पड़ने वाला है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कानून में लागू भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर कानून के 63 उपबंध आगामी एक सितंबर से लागू हो जाएंगे।
यह जानकारी बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली स्थित परिवहन भवन में मंत्रालय की एक नई बेबसाइट की शुरूआत करने के दौरान दी। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि संसद से पारित सख्त प्रावधान वाले मोटर वाहन कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गये हैं, उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधानों के तहत जुर्माने, लाइसेंस, पंजीकरण, राष्ट्रीय परिवहन नीति आदि से संबंधित 63 उपबंधों का कानून मंत्रालय मूल्यांकन कर रहा है, जिसकी इसी सप्ताह मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसलिए मंत्रालय ने इन उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया है। गडकरी ने कहा 63 उपबंध में जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लागू हो जाएगा, वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति ओवरस्पीड से दौड़ने, और ओवरलोडिंग समेत अन्य कई मामलों में जुर्माना कई गुणा बढ़ाने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। नए मोटर वाहन कानून के बारे में गडकर ने कहा कि यह देश को एक सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त सड़क परिवहन प्रणाली देने में काफी मददगार सिद्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय परिवहन नीति लाई जाएगी, जो देश में एक कुशल, बहुरूपीय परिवहन प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी।
वाहनों के पंजीकरण का डेटा आसान
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार सुबह परिवहन भवन में अपने मंत्रालय की जिस नई वेबसाइट का शुभारंभ किया, उसमें एक डैशबोर्ड है, जो राजमार्ग निर्माण, भूमि अधिग्रहण, फास्‍टैग्‍स आदि के बारे में डेटा संकलित होगा। वहीं देशभर में वाहनों के पंजीकरण के बारे में राज्यवार और मासिक डेटा भी उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर सड़क परिवहन राज्‍य मंत्री जनरल वी के सिंह, सचिव संजीव रंजन, भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष एन.एन. सिन्हा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
सड़क हादसों में आएगी कमी
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने यह भी उम्मीद जताई कि सड़क सुरक्षा को दुरुस्त करने वाला यह नया मोटर वाहन अधिनियम देश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और घातक दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय एनएचएआई द्वारा चिन्हित 786 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट के सुधार की दिशा में 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय, राज्य, जिला राजमार्गों आदि पर काले धब्बों के सुधार के लिए 14 हजार करोड़ रुपये के एक अन्य कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक और एडीबी के साथ बातचीत चल रही है। 
वाहन पर फास्टैग अनिवार्य होगा
गडकरी ने इस मौके पर यह भी घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल प्लाजाओं से वाहनों के  आवागमन को आसान बनाने और समय की बचत करने की दिश में ई-टोल प्रणाली के तहत फास्‍टैग्‍स को इस साल दिसंबर से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। नए वाहनों पर पहले से ही फास्टैग लगने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 52.59 लाख फास्‍टैग्‍स जारी किए जा चुके हैं। एनएच टोल प्लाजाओं पर विक्रय केंद्रों,  चयनित बैंक शाखाओं आदि जैसे विभिन्‍न चैनलों के माध्‍यम से 22 प्रमाणित बैंकों द्वारा भी फास्‍टैग्‍स जारी किए जा रहे हैं। ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। यह एक 'बैंक-न्यूट्रल' फास्‍टैग्‍स है।
22Aug-2019
 



कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें