
विधेयक
को संसद की मंजूरी मिलने राज्य से बनेंगे दो संघशासित प्रदेश
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
आखिर
मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 व 35ए हटाकर एक
ऐतिहासिक फैसला लिया। राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान लागू
करने के जारी आदेश के बाद सोमवार को राज्यसभा में पेश किये गये धारा 370 समेत चार
प्रस्ताव के साथ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को 61 मतों के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी
मिल गई है। इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद राज्य जम्मू-कश्मीर और
लद्धाख के रूप में दो संघशासित प्रदेश बन जाएंगे।

देश ही नहीं विपक्ष भी नजर आया
हैरान
मोदी
सरकार के राज्यसभा में सोमवार को जम्मू-कश्मीर को लेकर चली आ रही अटकलों पर अचानक
सामने आए फैसलों से सदन में समूचा विपक्ष हैरान नजर आया। खासकर कांग्रेस पार्टी को
एकदम पस्त होती नजर आई जो जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दिनों से चल रही गहमा गहमी को
लेकर सरकार और उसका नेतृत्व करती आ रही भाजपा पर तरह तरह के आरोप लगा रही थी।
हालांकि सरकार के इस फैसले से माना जा रहा था कि सरकार जे एंड के से धारा 35ए
हटाने का फैसला ले सकती है, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने केंद्र सरकार के एक साथ चार
बड़े फैसले सामने आए तो सभी अनुमान ध्वस्त होते नजर आए।
राष्ट्रपति के आदेश से तत्काल
हटी धारा 370 व 35 ए
राज्यसभा
में जम्मू-कश्मीर पर सरकार के फैसलों के ऐलान से पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश जारी किया,
जो राज्य में भारत का संविधान तत्काल लागू करने का प्रावधान करने के कारण धारा 370
व 35ए हटाने के फैसले की पुष्टि करता है। राष्ट्रपति
द्वारा जारी संविधान आदेश जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 1954 का स्थान लेगा। इस
संविधान आदेश के अनुसार राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है,
जिसमें चार बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों
को, उक्त राज्य के संबंध में संविधान और उसके उपबंधों को लागू करने का निर्देश माना
जाएगा। जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं
कश्मीर के सदर ए रियासत, जो स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर
कार्य कर रहे हैं, के रूप में स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिए निर्देशों
को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि उक्त
राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू कश्मीर
के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा।
06Aug-2019
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