रविवार, 10 सितंबर 2017

अब बिना आधार कार्ड नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस!


केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंसों पर लगाम लगाने के लिए आखिर केंद्र सरकार ने आखिर आधार कार्ड को अनिवार्य करते हुए नियमों में किये गये बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। मसलन अब बिना आधार कार्ड के कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए आसान कर दिया है, लेकिन फर्जी लाइसेंस पर लगाम कसने के मकसद से पहचान के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आधार को प्राथमिक दस्तावेज बनाते हुए मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। हालांकि सरकार ने आरटीओ कार्यालयों को पहले ही नेशनल इंफॉमैटिक्स सेंटर यानि एनआईसी से जोड़ दिया था, जिसमें आरटीओ का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और अन्य सभी डेटा को अपलोड़ किया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन पत्र में बदलाव करते हुए उसका सरलीकरण करने का निर्णय लिया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
आधार नहीं तो लाइसेंस नहीं
सरकार की अधिसूचना के के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों के अनुसार लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को पहचान के रूप में कई प्रकार के दस्तावेजों के बजाए अब सबसे पहले आधार कार्ड जमा करना जरूरी होगा। जबकि अभी तक मेडिकल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी, लेकिन जब आवेदक लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेगा और उसकी उम्र 40 साल से ऊपर होगी तो मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करने जरूरत पड़ेगी।  दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन में मांगे जाने वाले दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल नहीं था, जिसे आवेदन के नए प्रारूप में पहचान के तौर पर आधार कार्ड को सबसे पहली प्राथमिकता में जमा करना अनिवार्य किया गया है यानि अब इससे पहले पहचान के लिए जमा कराए जाने वाले मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र और शपथपत्र जैसे दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुश्किलें भी कम नहीं
मंत्रालय की अधिसूचना में दिशानिर्देशों में आवेदक को लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए उस ड्राइविंग स्कूल की पूरी जानकारी देनी होगी, जहां उसने चालक के रूप में प्रशिक्षण लिया है। इसके लिए ड्राइविंग स्कूल से जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ प्रशिक्षण की अवधि ड्राइविंग स्कूल का नाम, रोल नंबर जैसी जानकारी देना जरूरी होगा, ताकि यह जानकारी सामने आ सके कि संबन्धित स्कूल पंजीकृत है या नहीं। मंत्रालय के अनुसार ऐसे स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त नियमों को प्रावधान नए मोटर वाहन विधेयक में किया गया है ,जिसके लागू होते ही सभी राज्यों में चालकों के कौशल विकास की प्रक्रिया पर सख्ती हो जाएगी।

फर्जी लाइसेंसो की भरमार
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि एक ही नाम से अलग-अलग राज्यों से कई-कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जा रहे थे, जिस पर लगाम लगाने के लिए आधार को अनिवार्य किया जा रहा है। पिछले सालों में ऐसे मामले यातायात पुलिस द्वारा चैंकिंग के दौरान सामने आए हैं। कई ऐसे उदाहरण भी सामने आए है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने की स्थिति वही व्यक्ति अन्य राज्य या जिले से दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर वाहन चलाते पकड़े गये हैं। मंत्रालय का मानना है कि अब आधार नंबर के बॉयोमेट्रिक्स ब्यौरे से इस तरह की गतिविधियों पर निश्चतत रूप से लगाम लगेगी।
10Sep-2017

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