रविवार, 2 अगस्त 2020

अब दुपहिया वाहन चालको के लिए अनिवार्य होगा बीआईएस प्रमाणित हेलमेट

केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर आम जनता से मांगे सुझाव
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार देश में बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लगातार कदम उठा रही है। इसी दिशा में सरकार अब दुपहिया वाहन चालकों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हेलमेट को बीआईएस प्रमाणन के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए तैयार किये गये मसौदे की अधिसूचना जारी करते हुए आम जनता से सुझाव मांगे गये हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को जारी इस अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय ने दुपहिया चालकों के लिए सुरक्षात्मक हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-2016 के अनुसार अनिवार्य प्रमाणन के दायरे में लाने के लिए एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें भारत में दुपहिया वाहनों के लिए बीआईएस प्रमाणित हेलमेट का ही निर्माण और बिक्री की जा सके। सरकार ने यह कदम देश में बढ़ते सड़क हादसों को नियंत्रित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के हिस्से के रूप में लिया है। देश में सड़क हादसों में हो रही मौतों में सबसे ज्यादा सड़क हादसों में दुपहिया वाहन पर सवार लोगों का आंकड़ा सामने आ रहा है। इसलिए सरकार जल्द ही दुपहिया वाहन चालकों के लिए बीआईएस प्रमाणित हेलमेट को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है।
बेहतर गुणवत्ता के हेलमेट का निर्माण
मंत्रालय के अनुसार हेलमेट को प्रमाणन के दायरे में लाने से दुपहिया वाहन चालकों के लिए कंपनियां भी हेलमेट की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए मजबूर होगी। सड़क सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों के तहत अब हेलमेट को कानूनी दायरे में लाने के बाद दुपहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में जानलेवा चोटों या जख्म के कारण मौतों में कमी लाने में मदद मिल सकेगी। मंत्रालय द्वारा प्रमाणन के दायरे में हेलमेट को अनिवार्य बनाने के लिए जारी अधिसूचना के जरिए आम लोगों से 30 दिनों के भीतर सुझाव व टिप्पणियों को आमंत्रित किया है, जो संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 को अथवा ईमेल: jspb-morth@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।
---------------------------
दुपहिया वाहन के मानकों में संशोधन
देश में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने पिछले सप्ताह ही दुपहिया वाहनों के सुरक्षात्मक निर्माण की दिशा में नियमों में बदलाव करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। मसलन दुपहिया वाहनों को सीएमवीआर-1989 में संशोधित नियमों के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के जारी दिशानिर्देशों के तहत दुपहिया वाहन खासकर मोटर साईकिल के दोनों तरफ चालक की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे, ताकि उसके पीछे बैठने वाले की सुरक्ष सुनिश्चित हो सके और उसके लिए दोनों तरफ पैर रखने के लिए पायदान भी अनिवार्य किया गया है। सरकार ने मोटर साइकिल के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना जरुरी किया गया है, ताकि पीछे बैठी सवारी के कपड़े पहिए में न उलझ सकें।
कई सिस्टम में बदलाव
यहीं नहीं मंत्रालय ने दुपहिया वाहन में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसकी लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय के अनुसार यदि कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है, तो सिर्फ वाहन चालक के अलावा दूसरी सवारी को बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार वाहनों के टायरें को लेकर जारी दिशानिर्देशों के तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए चालक को यह जानकारी मिल सकेगी कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है।
02Aug-2020

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें