सोमवार, 12 जून 2017

जीएसटी में 66 वस्तुओं की दरें घटाई

जीएसटी परिषद में समीक्षा के बाद हुआ फैसला
सैनिटरी नैपकिन्स पर बरकरार रहेगा जीएसटी
हरिभूमि ब्यूरो.
नई दिल्ली।
देश में सबसे बड़े सुधार की दिशा में एक जुलाई से जीएसटी कानून लागू करने की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार की जीएसटी परिषद ने उद्योग जगत की मांग पर 66 वस्तुओं की जीएसटी दरों को घटाने का निर्णय लिया है, लेकिन महिला संगठनों की मांग के बावजूद सैनिटरी नेपकिन्स की तय दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जीएसटी परिषद की रविवार को यहां हुई बैठक में उद्योग जगत और अन्य संगठनों के ज्ञापनों में 133 वस्तुओं की तय की गई गई जीएसटी दरों की समीक्षा की गई। परिषद ने इनमें से 66 वस्तुओं की दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया। परिषद के समीक्षा बैठक में महिला संगठनों की सैनिटरी नैपकिन्स पर तय की गई कर की दर को हटाने की मांग भी शामिल थी, लेकिन परिषद ने इसकी दरों में कोई संशोधन नहीं किया। जबकि परिषद ने कई अन्य वस्तुओं और सामानों पर लगने वाली कर की दरों में व्यापक भी बदलाव को मंजूरी दी गई।
छोटे व्यापार को राहत
बैठक के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने परिषद द्वारा 66 तरह की वस्तुओं की कर दरों में संशोधन करते हुए घटाने का निर्णय की जानकादी देते हुए बताया कि जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन की सीमा बढ़ाकर 75 लाख कर दी है, जिसमी सीमा पहले 50 लाख रुपये थी। मसदलन अब 50 लाख की बजाय 75 लाख के टर्नओवर वाला व्यापार जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा। इस फैसले से तीन तरह के कारोबारियों को फायदा होगा। यानि ट्रेडर एक फीसदी टैक्स देगा। वहीं विनिर्माता पर दो फीसदी और होटल कारोबारियों को 5 फीसदी कर देकर जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकते हैं।
इन वस्तुओं के कर घटे
जीएसटी परिषद की बैठक में 133 तरह की चीजों पर कर घटाने को लेकर तय दरों की समीक्षा की गई। बैठक में स्कूल बैग की पहले से तय की गई 28 फीसदी दर को संशोधित कर 18 फीसदी किया गया है। जबकि स्कूली बच्चों के कलर और ड्राइंग बुक पर तय 12 प्रतिशत को जीरो करते हुए समाप्त कर दिया गया है। शुगर के मरीजों को राहत देते हुए इंसुलिन के साथ ही अगरबत्ती की दर घटाकर आठ फीसदी की गई। इसी प्रकार कंप्यूटर प्रिंटर पर 28 फीसदी जीएसटी दर को 18 प्रतिशत, काजू पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर तय करने के साथ अचार, चटनी, सॉस और डिब्बाबंद फूड, छुरी-कांटे की दर को भी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 किया गया है। किसानों के साधन ट्रैक्टर के कुछ सामानों पर तय कर की दर 28 फीसदी को घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
सिनेमा टिकट पर दो दरें
वित्तमंत्री जेटली के अनुसार सिनेमा के टिकटों पर जीएसटी की दो दरें हैं। इसमें 100 रुपये या उसके नीचे के टिकटों की श्रेणी पर 18 फीसदी और 100 रुपये से ऊपर वाले दूसरी श्रेणी के टिकट पर 28 फीसदी कर लगाया जाएगा। मसलन इसमें पहले से ही तय 28 फीसदी दर को पहली श्रेणी के टिकट को कम किया गया है।
अगली बैठक 18 को
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18 जून को होगी, जिसमें लॉटरी टैक्स, ई-बिल पर टैक्स को लेकर चर्चा होगी। ऐसी भी संभावना जताई गई है कि संभवत परिषद की अंतिम और अगली बैठक में इनके अलावा अन्य मुद्दों पर भी फैसले लिये जाएं।
12June-2017

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