रविवार, 11 अगस्त 2013

भारत में लगातार बढ़ रही हैं अवैध विदेशियों की संख्या!

इस साल बांग्लादेशियों व पाकिस्तानियों में कमी
इराकियों,अफगानियों व श्रीलंकाईयों में इजाफा
ओ.पी. पाल
भारत में बिना दस्तावेज के घुसपैठ करने वालों के पास तो केंद्र सरकार के  पास हिसाब किताब नहीं है, लेकिन दस्तावेजों के सहारे आने वाले ऐसे विदेशी  नागरिकों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है जो वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद कहीं न कहीं चोरी छिपे अवैध रूप से भारत में रह रहे है। ऐसे  नागरिकों की संख्या पिछले दो साल में दो लाख से भी ज्यादा हो गई है।
गृहमंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मान्य दस्तावेजों पर वीजा लेकर भारत  आए ऐसे विदेशी नागरिकों की संख्या वर्ष 2012 में दिसंबर तक 71164 थी, जो  वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद अभी अवैध रूप से देश में कहीं न कहीं  चोरी छिपे रह रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2011 में ऐसे विदेशी नागरिकों की  करीब एक लाख 37 हजार संख्या के बाद यह नया इजाफा हुआ। हालांकि केंद्र  सरकार के पास ऐसे विदेशियों का कोई ब्यौरा नहीं हैं जो बिना कानूनी  दस्तावेज के भारत में घुसपैठ करके रह रहे हैं। वर्ष 2011 में 67945 तथा  वर्ष 2010 में 69188 विदेशी नागरिक ऐसे थे जो वीजा अवधिक के बाद वापस ही  नहीं गये। ऐसे विदेशियों में सबसे ज्यादा संख्या बांग्लादेशियों की है।  वीजा अवधि समाप्ति के बाद अवैध रूप से देश में रूके विदेशी नागरिकों में इस साल हालांकि पाकिस्तानियों व बांग्लादेशियों में कमी आई है जबकि  अफगानियों व इराकियों के अवैध प्रवास का आंकड़ा बढ़ा है। इस साल अवैध रूप  से ठहरने वाले बांग्लादेशियों की संख्या 16530 व पाकिस्तानियों की संख्या 1411 तथा अफगानियों की संख्या 13999 है, जो पिछले साल क्रमश: 24364, 8037 व 13744 थी। इसके अलावा ताजा आंकड़ों में अमेरिका, श्रीलंका के नागरिकों ने भी ज्यादा विदेशी अधिनियम का उल्लंघन किया है। ऐसे विदेशियों की तलाश  करके कानूनी कार्यवाही करके उन्हें वापस भेजने के लिए राज्य सरकारों के  माध्यम से विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत कार्यवाही करती है।
बांग्लादेशी-पाकिस्तानियों पर कड़ी नजर
सरकार हमेशा देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की गतिविधियों  पर नजर रखने के लिए बनाये गये तंत्रों की नजरे रखने का दावा भी करती है, लेकिन इसके विपरीत देश में लगातार ऐसे विदेशियों की संख्या में इजाफा हो  रहा है। सरकार के सूत्र यह भी दावा करते हैं कि अवैध रूप से भारत में चोरी-छिपे रह रहे विदेशी नागरिकों में खासकर बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों और अफगानिस्तानियों समेत विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिसके लिए विधि परिवर्तन एजेंसियां और खुफिया को चौकस रहने के स्पष्ट निर्देश हैं। विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत केंद्र सरकार को किसी भी विदेश नागरिक को वापस भेजने की शक्तियां प्राप्त है, जिसके तहत ऐसे विदेशियों की पहचान होने पर राज्य
सरकारों और एजेंसियों के सहयोग से काूननी कार्रवाही अमल में लाने का प्रावधान है।
11Aug-2013

 

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