गुरुवार, 18 फ़रवरी 2021

आठ जिलों में 16 स्थानों पर बनेंगे 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण फैसले चंडीगढ। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हैफेड द्वारा राज्य के आठ जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के नर्मिाण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 113.03 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के सहकारिता विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई ताकि राज्य में भण्डारण व्यवस्था को और मजबूती मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गये फैसले के अनुसार गोदामों का नर्मिाण जिला फतेहाबाद के भूना, उकलाना और होबली, जिला हिसार के बरवाला व हिसार, जिला भिवानी के खोलावास व बवानीखेड़ा, जिला सिरसा के खारिया व पन्नीवाला मोटा, जिला करनाल के इंद्री, मंचुरी और निसिंग, जिला कुरुक्षेत्र के अजराना कलां व लाडवा, जिला अंबाला के नसीरपुर और जिला पलवल के सेल्वी में होगा। हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम में संशोधन मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 6 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ये संशोधन हाई कोर्ट निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन और परिणामी लाभों का भुगतान करने के लिए आवश्यक दिशा- निर्देश/ नियम/ निर्देश जारी किए जा सकें। इसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम,1986 की धारा-6 की उपधारा-5 के बाद एक नई उप-धारा (5 ए) जोड़ी जाएगी जिसमें उल्लेख होगा कि बोर्ड द्वारा निधि का उपयोग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य परिणामी सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। हरियाणा मैकेनिकल वाहन पथकर अधिनियम में संशोधन बैठक में मैकेनिकल वाहन (पथकर) अधिनियम-1996-विधेयक, 2021 के अनुभाग 7 (2) के प्रावधान में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। संशोधन के प्रस्ताव में कोई भी व्यक्ति, जो धारा 4 के तहत किए गए आदेश के अधीन पथकरों की मांग, संग्रहण करने या रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है वह पुलों, सुरंगों, नौघाटों, संपर्क मार्ग या नई सडक़ों के भाग या बाईपास सहित सडक़, सडक़ अवसंरचना के रखरखाव, जैसी भी स्थिति हो, जिनके संबंध में आदेश किया जाता है, को बेहतर यातायात स्थिति में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। उधर मंत्रिमंडल की बैठक में लोक नर्मिाण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के जिला महेंद्रगढ़ में अटेली से खेड़ी डक़ पर टोल की अस्वीकृति/अस्थापना (डिसअप्रूवल/अनइंस्टॉलेशन) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। नारनौल की 48 बीघा एक बिस्वा भूमि देने का फैसला पुलिस फायरिंग रेंज, नारनौल नजदीक नगर परिषद, नारनौल की 48 बीघा एक बस्विा भूमि पुलिस विभाग को जनहित व पुलिस बल के हित में वर्तमान कलेक्टर रेट 55 लाख प्रति एकड़ जमा विकास शुल्क 120 रुपये प्रति वर्गगज की दर से स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस भूमि की कुल कीमत 18,26,14,025 होगी। कैब और ऑटो रिक्शा की निर्बाध यात्रा रक्ति पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों द्वारा जारी अनुबंध कैरिज परमिटों के अनुसार हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटो रक्शिा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिना रूके मोटर कैब और ऑटो रक्शिा की निर्बाध यात्रा हो सकेगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आम जनता को बेहतर और कुशल परिवहन सेवाएं मिलेंगी। हरियाणा में पंजीकृत ऑटो रक्शिा/टैक्सियों जिनके पास पारस्परिक परिवहन समझौते के तहत कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट है, उनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित राज्यों में हरियाणा के अतिरक्ति यानी उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और एनसीटी, दिल्ली में प्रवेश और संचालन करते समय कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। परिवहन समझौते के तहत हरियाणा राज्य के अतिरक्ति अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के द्वारा जारी अनुबंध परमिटों के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटो रक्शिा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट प्रदान करना है। हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम में संशोधन मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 6 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ये संशोधन हाई कोर्ट नर्दिेशों के अनुपालन में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन और परिणामी लाभों का भुगतान करने के लिए आवश्यक दिशा- निर्देश/ नियम/ निर्देश जारी किए जा सकें। इसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम,1986 की धारा-6 की उपधारा-5 के बाद एक नई उप-धारा (5 ए) जोड़ी जाएगी जिसमें उल्लेख होगा कि बोर्ड द्वारा निधि का उपयोग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य परिणामी सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। यह विधेयक होगा वापस मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सार्वजनिक उपयोगिता परिवर्तन निषेध विधेयक, 2018 को वापिस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस मामले को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा ताकि उक्त विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव पारित किया जा सके। 11Feb-2021

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