मंगलवार, 10 जनवरी 2023

मंडे स्पेशल: हरियाणा सरकार का प्रदेश में गरीबी पर प्रहार

गरीब परिवारों समृद्ध बना रही है परिवार समृद्धि योजना
हरियाणा में सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा भी देगीं सरकारी योजनाएं 
ओ.पी. पाल.रोहतक। प्रदेश सरकार की ‘समृद्ध परिवार-सुरक्षित परिवार-सशक्त परिवार’योजना गरीबी पर प्रहार करने में काफी कारगर साबित हो रही है। राज्य सरकार ने अब इसमें संशोधन करते हुए बीपीएल परिवारों के अलावा सभी ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में ऐसे परिवारों, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख तक या 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत तथा 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को भी योजना के दायरे में शामिल करने का फैसला किया है। यही नहीं केंद्र की पांच योजनाओं को इसमें समायोजित किया है, जिसमें ऐसे गरीबों के बीमा के साथ पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। इस योजना में सरकार ऐसे परिवारों को छह हजार सालाना यानी 500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद दे रही है। वहीं योजना में शामिल होने वाले की मृत्यु होने पर दो लाख रुपये का मुआवजा भी देने का प्रावधान है। 
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प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को समृद्ध बनाने के लिए हरियाणा सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। ऐसी ही अगस्त 2021 में शुरू की गई ‘मुख्यपमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ के तहत बीपीएल के साथ गरीब किसान, खेतिहर मजदूर, श्रमिक, दस्तकार, छोटे गरीब दुकानदारों को आर्थिक रुप मजबूत करके उनकी सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने का दावा कर रही है। सरकार ने इस योजना में एक तीर से कई निशाने साधते हुए गरीबी पर प्रहार किया है यानी इस योजना में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना को भी जोड़ा है। इस योजना में सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में समृद्धि योजना के किश्तों में सालाना छह हजार रुपये जमा करा रही है। इस योजना से सरकार ने प्रदेश में चिन्हित किये गये 20 लाख से ज्यादा बीपीएल और ईडब्ल्यूएस परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा देने का लक्ष्य रखा है। मसलन गरीब परिवारों की आमदनी में इजाफा करने के मकसद से सरकार ने हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभार्थियों को फैमिली प्रोविडेंट फंड की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। 
शुरुआत में 8.78 लाख परिवारों को मिला लाभ 
राज्य सरकार के नागरिक संसाधन सूचना विभाग के आंकड़ो के मुताबिक परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थियों की स्व घोषणा के आधार पर साल पहले दो वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 और 2020-21 के दौरान 8,77,538 परिवारों को 270.84 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजी गई। जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 को इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 2,83,772 बीमाधारकों के प्रीमियम के रुप मे सरकार ने करीब 3.55 करोड़ रुपये वितरित किये गये। जबकि कोरोना महामारी के दौरान परिवार समृद्धि योजना के लिए 6-6 हज़ार रुपए पंजीकृत 6.29 लाख परिवारों के बैंक खाते में भेजे गए। 
विकल्पों के आधार पर लाभ 
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में विलय की गई केंद्रीय योजनाओं के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने योजना को दो श्रेणी में विभाजित करके लाभार्थियों को समृद्ध करने की नीति अपनाई है। इन दोनो श्रेणी में ही लाभार्थियों के लिए विकल्प दिये गये हैं। योजना के तहत पहली श्रेणी में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग समक्ष रखे गये चार विकल्पों में ऐसे परिवार छह हजार रुपये की राशि सालाना या दूसरे विकल्प में दो-दो हजार रुपये की राशि तिमाही ले सकता है। दूसरे लाभार्थी परिवार के द्वारा जो सदस्य नामित किया जाएगा, तो उसके शामिल होने के 5 वर्ष बाद कुल 36000 दिए जाएंगे। तीसरे विकल्प में जब लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी, तो उसे 3000 से 15000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। एक अन्य विकल्प के तहत विकल्प के आधार पर बीमा कवर विकल्प चुनने के बाद राज्य सरकार के द्वारा प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाएगा। दूसरी श्रेणी में 41 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के आवेदकों के लिए दो विकल्प होंगे, जिनमें पहला 6000 प्रतिवर्ष दिए जाएंगे या 6000 कुल मिलाकर 2000 की 3 किस्तों में दिए जाएंगे। दूसरे विकल्प में पांच वर्ष पश्चात 36000 दिए जाएंगे। 
बीमा का प्रीमियम सरकार देगी 
योजना के तहत यदि 41 से 60 वर्ष आयु इस विकल्प से अलग होते हैं, कोई विकल्प नहीं चुनते तो उनके लिए प्रधानमंत्री श्रमिक पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना व पीएम सुरक्षा बीमा योजना का विकल्प दिया गया है, जिसमें उनके प्रीमियम का भुगतान सरकार वहन करेगी। ऐसे लाभार्थियों का प्रीमियम भरने के बाद आर्थिक मदद की बकाया राशि को समृद्धि योजना के तहत उम्र के मुताबिक हर पांच साल में 15 से 30 हजार रुपये का लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। हालांकि 41 से 60 साल आयु वर्ग की श्रेणी मे भी सालाना छह हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। यदि इस राशि को लेने के बजाए इस राशि को समृद्धि योजना में जमा कराता है, तो उसे हर पांच साल में 36 हजार रुपये की राशि मिलेगी। सरकार इस योजना में 60 साल से अधिक आयु वालों के लिए भी ऐसी योजना का प्रारूप तैयार कर रही है। 
पेंशन का भी मिलेगा लाभ 
परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने वाले नागरिकों को 60 साल की आयु पूरी करने के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत श्रम योगी मानधन योजना में पेंशन का लाभ लेने वाले लाभार्थी को हर महीने अपनी आयु के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करना होता है, जो उनके बैंक खाते से स्वत: जमा कर लिया जाएगा। वहीं पीएम सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से यदि किसी बीमाधारक के साथ किसी तरह की दुर्घटना या मृत्यु होती है, तो उसके परिवार के सदस्य को 2 लाख रुपये तक का बीमा उपलब्ध करवाया जायेगा। योजना के तहत व्यक्ति को कम से कम 12 रुपये का सालाना भुगतान करना होगा। जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थी को 500 रुपये प्रति माहिने प्रदान करती है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल की आयु के नागरिक को 330 रुपये सालाना जमा करवाने होंगे। वहीं पीएम किसान मानधन योजना के तहत आवेदकों को 60 साल की आयु पूरी होने के बाद प्रतिमाह 3 हजार रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। 
परिवार का मुखिया होगा पात्र 
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में सरकार ने एक घर या परिवार के मुखिया या परिवार के मुखिया द्वारा नामित सदस्य को छह हजार रुपये सालाना की वित्तीय सहायता के लिए पात्र माना है। वहीं इस योजना में पंजीकृत परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके परिवार वालो को दो लाख रुपये की राशि मुआवज के रूप में दी जाएगी। 
योजना के लिए मानदंड 
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में हरियाणा के मूल निवासियों को ही शामिल किया जाएगा। इस योजना के लिए आयु 18 साल से 50 साल तक के आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए या फिर 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जबकि इस योजना के दायरे में शामिल किये गये छोटे व्यापारियों के लिए वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। 
जरुरी दस्तावेज 
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में हरियाणा के मूल निवासियों को ही शामिल किया जाएगा, इस योजना के लिए आयु 18 साल से 50 साल तक के आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक की पासबुक का ब्यौरा देना होगा। इस योजना के आवेदन के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से पूरी की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरना होगा। जबकि ऑफलाइन माध्यम से इस योजना के आवेदन के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र पर आवेदन प्राप्त करके पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। 
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सरकार का लक्ष्य अंत्योदय: मुख्यमंत्री 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि गरीब का हक पहले हो इसलिए अंत्योदय की भावना से काम करते हुए हम आगे बढ़े हैं। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए व्यवस्थाएं बदली हैं, जिससे लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने का काम किया है। सरकार ने पोर्टल के माध्यम से लोगों की पहुँच सरकार तक सुलभ करवाई है। 
09Jan-2023

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