सोमवार, 6 फ़रवरी 2023

मंडे स्पेशल: प्रदेश में महिलाओं को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने की कवायद

गरीब महिलाओं के उत्थान का सबब बनती महिला समृद्धि योजना 
ओ.पी. पाल.रोहतक। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गरीबों के उत्थान एवं उनकी आय को बढ़ाने हेतु स्वरोजगार के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऐसी योजनाओं को गति दे रही है। इसमें प्रदेश की अनुसूचित जाति की गरीब महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान पर फोकस करते हुए खासतौर से महिला समृद्धि योजना भी है। इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं को स्वरोजगार करने हेतु बेहद सस्ती दरों पर सरकार द्वारा ऋण मुहैया कराया जा रहा है। वहीं सरकार इस योजना में महिलाओं को अनुदान राशि का लाभ भी दे रही है। सरकार की यह योजना ऐसे स्वयं का रोजगार खोलने की इच्छुक महिलाओं के सामने आने वाली आर्थिक परेशानी से निजात दिलाने में सहायक सिद्ध हो रही है। सरकार का मकसद है कि इस ऋण की सहायता से प्रदेश की महिलाएं छोटा-मोटा काम शुरू करके स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ परिवार की आर्थिक तौर पर मदद कर सकेंगी। 
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हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में बेरोजगार युवकों के अलावा महिला सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना रोजगार या घर में कुटीर उद्योग या अन्य कामकाज के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार का मकसद प्रदेश में गरीबी की रेखा जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार देकर उन्हें आर्थिक रुप से समृद्ध करना है। ऐसी ही योजनाओं में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए एक खास हरियाणा महिला समृद्धि योजना भी शामिल है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति की गरीब महिलाओं के लिए अपना रोजगार खोलने के इस अमृतकाल में अब पांच के बजाए चार प्रतिशत की ब्याज दर पर 60 हजार रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार बीपीएल परिवार से जुड़ी ऐसी पात्र महिलाओं को इस ऋण पर 10 हजार तक का अनुदान भी दिया जाएगा। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्वरोजगार जैसी ऐसी योजनाओं के तहत 3068 लाभार्थियों को 21.68 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें 182.06 लाख रुपये की सब्सिडी तथा 78.45 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में दी गई राशि भी शामिल है। 
इस रोजगार के लिए मिलेगा कर्ज 
महिला समृद्धि योजना के तहत राज्य की महिलाओं को पापड़, अचार व मंगोड़ी बनाने, बांस की टोकरी व कुर्सी बनाने, चाय की दुकान, सिलाई की दुकान, चूड़ी की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, कपड़े की दुकान, ब्यूटी पार्लर व बुटीक खोलने और डेयरी फार्मिंग शुरू करने जैसे रोजगार के लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से साठ हजार तक का ऋण दिया जा रहा है। हालां कि इस योजना के तहत इसके अलावा अन्य व्यवहार्य व्यवसाय खोलने के लिए भी महिलाए ऋण ले सकती हैं। 
क्या है पात्रता और शर्तें 
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए सरकार ने कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है, जिन्हें पूरा करने पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इन पात्रता और शर्तो में केवल हरियाणा राज्य की मूल निवासी अनुसूचित जाति की 18 वर्ष से 45 वर्ष तक आयु वाली महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा। योजना के लिए आवेदक महिला की वार्षिक आय की सीमा खत्म कर दी गई है। लेकिन महिला के किसी भी बैंक में अपना खाता, जो उसके आधार से लिंक होना अनिवार्य है। 
बैंक से सस्ता कर्ज 
सरकार की इस योजना में स्वरोजगार के लिए दिया जा रहे ऋण पर ब्याज की बेहद कम है। जबकि बैंक से ऋण लिया जाता है तो उसमें लगभग 9 प्रतिशत या 9.50 प्रतिशत तक की ऊंची दर से सालभर में 5400 रुपये का ब्याज देना पड़ता। लेकिन महिला समृद्धि योजना के तहत लिए गए ऋण की ब्याज दर मात्र 5 प्रतिशत भी मानी जाए तो वार्षिक ब्याज दर बेहद कम है। लेकिन सरकार ने इस अमृतकाल में ब्याज दर घटाकर चार प्रतिशत कर दी है तो इस योजना में ऋण लेने पर लाभार्थी को सालभर में केवल 2400 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। वहीं सरकार इस ऋण पर दस हजार की सब्सिडी भी दे रही है। बैंक के मुकाबले निगम के सरकार की इस योजना के तहत ऋण लेने पर यदि प्रति माह के हिसाब से देखें तो इस योजना के तहत सिर्फ 200 रुपए प्रति माह ही ब्याज देना होगा। 
ये चाहिए दस्तावेज 
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदक महिलाओं को आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, परिवार पहचान-पत्र, बैंक अकाउंट विवरण, स्थाई मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेजों के अलावा पासपोर्ट साइज फोटो जमा कराने होंगे। इस योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। 
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महिलाओं को आत्मनिर्भर करना सरकार का मकसद: मुख्यमंत्री 
 हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवारों को मुख्यधारा में लाने के मकसद अनेक योजनाओं को चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु रोजगार के साथ स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर रही है। अंत्योदय परिवार रोजगार संबंधी योजनाओं का अधिक लाभ उठा सकें। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गरीबों के उत्थान एवं उनकी आय को बढ़ाने हेतु स्वरोजगार स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कई योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार दिलाकर आर्थिक रुप से समृद्ध बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, औद्योगिक, व्यापार एवं कारोबार क्षेत्र तथा पेशेवर एवं स्व-रोजगार जैसी विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सस्ती दरों पर ऋण मुहैया करा रही है ताकि वे अपना कारोबार व स्व-रोजगार स्थापित कर सकें।
06Feb-2023

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