सोमवार, 3 अप्रैल 2023

मंडे स्पेशल: सरकार का छोटे व्यापारियों 'सुरक्षा चक्र'

आग, बाढ़ से हुए नुकसान की होगी भरपाई 
मुआवजा भी मिलेगा और पक्के बूथ भी बनाकर देगी सरकार 
ओ.पी. पाल.रोहतक। राज्य सरकार ने प्रदेशभर के छोटे व्यापारियों पर सुरक्षा चक्र बांध दिया है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर छोटे व्यापारियों को भी शामिल कर लिया गया है। सरकार इस फैसले के तहत छोटे कारोबारियों को भी उनके सामान की बाढ़, आग, चक्रवर्ती तूफान इत्यादि आपदा के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी। अभी तक इस योजना में केवल डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी ही शामिल थे। इस योजना में किए गए संशोधन में छोटे व्यापारियों को नुकसान का मुआवजा तो देगी ही, वहीं उनके माल को अपदाओं से बचाने के लिए उनके लिए पक्के बूथों का निर्माण करने में भी मदद करेगी। इस योजना का लाभ उन्हीं छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम के तहत अपना पंजीकरण कराया है। इसके लिए सरकार ने पहले ही 20 लाख रुपये तक के वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों का जीएसटी पंजीकरण भी निशुल्क करने का ऐलान किया था। इस योजना के पीछे सरकार का मकसद प्रदेश के व्यापारियों को आर्थिक रुप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। 
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हरियाणा में सरकार द्वारा नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत में पहले से चल रही मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना में प्रदेश के छोटे व्यापारियों को शामिल करते हुए उन्हें भी आर्थिक सुरक्षा देना शुरू कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को भी सामान्य बीमा दर पर आग, बाढ़ आदि से हुए नुकसान की भरपाई करने का ऐलान पिछले 30 सितंबर को ही कर दिया था, जिसे एक अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। इस योजना विस्तार के तहत अब बीस लाख से डेढ़ करोड़ रुपये के वार्षिक टर्न ओवर तक व्यापार करने वाले व्यापारियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मसलन इस योजना में अब पंजीकृत छोटे व्यापारियों को महज 100 रुपये प्रति वर्ष के शुल्क के आधार पर आग, बाढ़ आदि आपदा में उनके माल के नुकसान की भरपाई के लिए पांच लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा, जो अभी तक इससे अधिक 1.5 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को दिया जा रहा था। सरकार के इस फैसले से अब नए वित्त वर्ष 2023-24 नए विस्तार से साथ शुरू की गई इस योजना में छोटे और बड़े व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी गई है। इस योजना में पंजीकरण कराने वाले शून्य से 1.5 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यपारियों को किसी भी प्रकार की आपदा में सामान के नुकसान होने पर उसकी भरपाई के लिए पांच से 20 लाख रुपये तक का मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में सरकार की इस योजना के विस्तार से करीब 4 लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। 
निशुल्क मिलेगा जीएसटी पंजीकरण 
राज्य सरकार की इस योजना में छोटे व्यापारियों को भी लाभान्वित करने के लिए यह घोषणा भी की है, कि प्रदेश में 20 लाख रुपये तक का व्यापार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के लिए सीए प्रमाणपत्र राज्य सरकार के एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से निशुल्क प्रदान किया जाएगा और इस खर्च को स्वयं राज्य सरकार वहन करेगी। छोटे व्यापारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना हरियाणा सरकार की व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। 
सस्ती दरो पर मिलेगा बूथ 
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लाभ के अलावा राज्य सरकार ने व्यापारियों के माल की आग या बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाने की दिशा में उन्हें शहरी क्षेत्रों में रियायती दरों पर बूथ उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। इसके तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा छोटे व्यापारियों को भी बाजार दर में 25 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी। मौजूदा बाजार दर के हिसाब से बूथ की कीमत लगभग 17 लाख रुपए तक आंकी गई है, लेकिन छूट के बाद इसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए रह जाएगी। वहीं सरकार की घोषणा के मुताबिक छोटे व्यापारियों की सुविधा के लिए उन्हें 180 दिनों के लिए बैंक से 75 प्रतशत ऋण सुविधा भी दी जाएगी। यदि व्यापारी 180 दिनों के भीतर पूरी ऋण राशि का भुगतान चुकता करता है, तो उसे पूरे ब्याज से छूट दे दी जाएगी। इस प्रकार हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ मिलने से राज्य के व्यापारियों को सुरक्षा मिलेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस कल्याणकारी योजना का लाभ केवल व्यापारियों को ही दिया जाएगा। यानी कब्जा धारियों को इस योजना पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। 
पंजीकरण कराने पर ही मिलेगा लाभ: सीएम 
 मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले महीने मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के दायरे को बढ़ाकर छोटे व्यापारियों को भी इसका लाभ देने के फैसले को अंतिम रुप देने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बाल किशन और सदस्यों के अलावा प्रदेश के प्रमुख व्यापारियों के साथ एक बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। इसके बाद एक अप्रैल से छोटे व्यापारियों को शामिल करने फैसला किया। इस योजना को विस्तार देते हुए सरकार ने व्यपारियों की सहमति से यह भी स्पष्ट किया था, कि योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए मुआवजा देने का लाभ उन्हीं व्यापारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च या पंजीकरण की नियत तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम-2017 के तहत अपना पंजीकरण कराएगा। इस योजना के लिए वार्षिक शुल्क का निर्धारण भी किया गया है। 
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क्षतिपूर्ति योजना में मिलेगा 5 से 20 लाख तक मुआवजा 
वार्षिक टर्नओवर                 मुआवजा         वार्षिक शुल्क 
0 से 20 लाख रुपये            05 लाख रुपये     100 रुपये 
20 से 50 लाख रुपये           10 लाख रुपये    500 रुपये 
50 लाख से 01 करोड़ रुपये 15 लाख रुपये    1000 रुपये 
01 से 1.5 करोड़ रुपये       20 लाख रुपये     2500 रुपये 
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आवश्यक दस्तावेज सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए छोटे या बड़े व्यापारियों के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए योजना के लिए पंजीकरण कराने वाले व्यापारियों को आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, व्यापार रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर के अलावा ईमेल आईडी भी देना जरुरी किया गया है। हरियाणा सरकार का आबकारी एवं कराधान विभाग इस योजना का नोडल विभाग बनाया गया है। योजना का लाभ केवल जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को ही दिया जायेगा। 
03Apr-2023

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