शुक्रवार, 18 फ़रवरी 2022

मंडे स्पेशल: बीस लाख गरीब परिवारों को मुख्यधारा में लाने का खाका तैयार

 

हुनर के साथ मिलेगा विभिन्न योजनाओं का लाभ 
प्रदेश में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को सिरे चढ़ाने जुटी सरकार 
गरीबों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देगी सरकारी योजनाएं 
ओ.पी. पाल.रोहतक। प्रदेश सरकार ने करीब 20 लाख परिवरों को गरीबी से निकालकर मुख्यधारा में शामिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्यभर में शिविर लगाकर ऐसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है। सरकार की अब इनकी आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री परिवर समृद्धि योजना जैसी अलग-अलग सरकारी योजनाओं से इन्हें लाभ पहुंचाने की योजना है। सबसे पहले इन परिवारों में कोरोना संक्रमण के कारण किसी सदस्य का निधन हो गया है, तो आश्रितों को दो लाख रुपये दिये जाएंगे, ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें। सरकार ऐसे परिवारों को हुनरमंद बनने के लिए कौशल विकास विभाग की भी सहायता ले रही है। इसका मकसद इन्हें काम सीखकर रोजगार शुरू करवाना है। जिला स्तर पर उपायुक्तों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसे परिवारों के उत्थान मे कोई कोताही सहन नहीं होगी। आदेश दिये गये हैं कि जो परिवार जिस सरकारी योजना से सहायता का हकदार है उसे वह देकर मुख्यधारा में शामिल किया जाए। 
रियाणा सरकार ने वैसे तो प्रदेश में आर्थिक संकट से जूझते गरीब परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा देने के लिए अनेक सरकारी योजनाओं को पटरी पर उतारा है, लेकिन इनमें पिछले साल अगस्त में लांच की गई संशोधित मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक ऐसी अनूठी पहल है, जिसमें ‘समृद्ध परिवार-सुरक्षित परिवार-सशक्त परिवार’ की थीम पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के अलावा गरीब किसान, खेतिहर मजदूर, श्रमिक, दस्तकार, छोटे गरीब दुकानदारों के साथ ही उस हर परिवार को सामाजिक संरक्षण के दायरे में शामिल किया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। सबसे खास बात ये है कि सरकार ने इस योजना के साथ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री किसान मानधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन तथा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना जैसी आधा दर्जन योजनाओं का का भी विलय किया है, ताकि गरीब परिवारों की आमदनी में इजाफा किया जा सके। इसके अलावा सरकार ने हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभार्थियों को भी फैमिली प्रोविडेंट फंड की सुविधा प्रदान करने का भी फैसला किया है। 
योजना के मानक का आधार 
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जा रहा है जिनकी सालाना आय 1.80 लाख से कम है और इस योजना में ऐसे किसानों को भी शामिल किया गया है, जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है। इस योजना में सरकार ऐसे परिवारों को गरीबी के कुचक्र से निकालने के लिए छह हजार रुपये सालाना देगी। सरकार ने हरियाण में समाज के वंचित क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में इस योजना का विस्तार करते हुए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान ऐसे परिवारों में संक्रमण से किसी सदस्य की मौत हो जाने पर राज्य सरकार ने उस परिवार के आश्रितों को दो लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, जिसमें सरकार ने एक मार्च 2021 से 31 मई 2021 तक कोरोना के कारण हुई मौत से बदहाल अनेक परिवारों को आर्थिक मदद भी दी है। यदि मौत प्राकृतिक कारण से होती है तो उस परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दिया जाएगा। 
दो वर्गो में विभाजित की योजना 
प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में केंद्रीय योजनाओं का विलय करने की वजह से राज्य सरकार ने इस योजना को दो श्रेणी में शुरू करने का फैसला किया, जिसमें हरेक श्रेणी में विकल्प चुनने का भी मौका दिया गया है। मसलन पहली श्रेणी में 18 से 40 वर्ष आयु वाले परिवारों को दो विकल्प दिये हैं, जिसमें ऐसे परिवार पहले विकल्प में छह हजार रुपये की राशि सालाना या दूसरे विकल्प में दो-दो हजार रुपये की राशि तिमाही ले सकता है। जबकि दूसरी श्रेणी मे 41 से 60 वर्ष आयु वाले लाभार्थी इस विकल्प नहीं चुनते तो उनके लिए प्रधानमंत्री श्रमिक पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना व पीएम सुरक्षा बीमा योजना का विकल्प दिया गया है, जिसमें उनके प्रीमियम का भुगतान सरकार वहन करेगी। ऐसे लाभार्थियों का प्रीमियम भरने के बाद आर्थिक मदद की बकाया राशि को समृद्धि योजना के तहत उम्र के मुताबिक हर पांच साल में 15 से 30 हजार रुपये का लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। हालांकि 40 से 60 साल आयु वर्ग की श्रेणी मे भी सालाना छह हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। यदि इस राशि को लेने के बजाए इस राशि को समृद्धि योजना में जमा कराता है तो उसे हर पांच साल में 36 हजार रुपये की राशि मिलेगी। सरकार इस योजना में 60 साल से अधिक आयु वालों के लिए भी ऐसी योजना का प्रारूप तैयार कर रही है। 
कोरोनाकाल में दी गरीबों को मदद 
हरियाणा सरकार ने जहां सुभाष बराला समिति की सिफारिश को आधार मानकर कर्ज में डूबे किसानों को आर्थिक रुप से मजबूत करने के लिए बीपीएल परिवारों की तर्ज पर उन्हें भी हर महीने 500 रुपये समृद्धि योजना के तहत देने का निर्णय लिया है। वहीं कोरोनाकाल के दौरान लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से घिरे गरीब परिवारों को कामधंधे के लिए एकमुश्त पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद दी, जिसके लिए 1200 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज जारी करके मजदूरों, रिक्शा चालकों, स्ट्रीट वेंडरों, दैनिक वेतन भोगी और दिहाड़ी मजदूरों समेत बीपीएल परिवारों को आर्थिक मदद दी गई। वहीं बीपीएल परिवार के किसी सदस्य के संक्रमित होने पर हर दिन पांच हजार रुपये के हिसाब से सात दिन इलाज के लिए 35-35 हजार रुपये की सहायता राशि दी है। वहीं गरीबों के लिए मुफ्त कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाने की सुविधा प्रदान की। इसके अलावा सरकार ने राज्य के सभी ईडब्ल्यूएस के लिए दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि को भी इस योजना हिस्सा बनाया है। 
प्रदेश सरकार भरेगी प्रीमियम 
केंद्रीय योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रदेश के गरीब परिवार के 18 से 50 वर्ष तक के सभी सदस्यों को दो लाख रुपये की जीवन बीमा योजना में प्रत्येक की 330 रुपये प्रीमियम की वार्षिक राशि हरियाणा सरकार देगी। इसी प्रकार दो लाख रुये की प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष तक परिवार के सभी सदस्यों का प्रीमियम की वार्षिक राशि का भी सरकार देगी। जबकि 18 से 40 वर्ष तक की आयु वालों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन, श्रम योगी मानधन व लघु व्यापारी मानधन योजना के प्रीमियम का 55 से 200 रुपये मासिक का खर्च भी हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन योजनाओं में 60 वर्ष की आयु के बाद सभी पात्र सदस्यों को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। सरकार की इस योजना के तहत बीमा व पेंशन के प्रीमियम मिलाकर 6 हजार रुपए सालाना आर्थिक सहायता परिवार को मिल सकेगी। योजना के लाभ के लिए परिवार का पहचान पत्र और बीमित सदस्य का बैंक खाता अनिवार्य किया गया है। 
परिवार का मुख्य होगा योजना का पात्र 
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022 में सरकार ने सिर्फ घर या परिवार के मुखिया को ही छह हजार रुपये सालाना की मदद के लिए पात्र लाभार्थी माना है। हां यदि योजना में पंजीकृत परिवार के मुखिया की किसी कारणवश घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार वालो को दो लाख रुपये की राशि मुआवज के रूप में दी जाएगी। जबकि इसके समृद्धि योजना के तहत वर्ष 18-40 आयु तक के पात्र आयु वर्ग के सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से दुर्घटना बीमा की राशि पर हर साल 12 रुपये का भुगतान करना होगा। 
31Jan-2022

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