देशभर में कहीं भी मिलेगा वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट
केंद्र सरकार ने तैयार किया कानूनी मसौदा
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
सड़क
सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जहां वाणिज्यक वाहनों पर स्पीड़
गवर्नर की अनिवार्य करके उनकी रμतार पर शिकंजा कसा है। वहीं ऐसे वाणिज्यक
वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू यानि नवीनीकरण के लिए बड़ी राहत देने की
तैयारी के लिए एक कानूनी मसौदा तैयार किया है। इस कानूनी मसौदे की
अधिसूचना जारी होते ही वाणिज्यक वाहनों को देशभर में कहीं भी फिटनेस कराने
की छूट मिल जाएगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के
सूत्रों के अनुसार इस संबंध में मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार करके केंद्रीय
कानून मंत्रालय को भेजा है, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी जल्द ही
अधिसूचना जारी की जाएगी। इस कानून के लागू होने के बाद देश में लंबा सफर
करने वाले लाखों ट्रक आॅपरेटरो और वाणिज्यक वाहनों के मालिकों को अपने वाहन
का देशभर में किसी भी कोने में फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करने की छूट
होगी। मौजूदा कानून में ऐसे वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण उसी
राज्य या शहर में होता है, जहां जिस वाहन का पंजीकरण हुआ हो। मसलन इस कानून
के लागू होने पर अन्य राज्यों में भी एक निरीक्षण स्तर का अधिकारी किसी भी
राज्य के वाहन की जांच करके नया फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर सकेगा। केंद्र
सरकार के इस कदम को ट्रक और अन्य वाणिज्यक वाहनों के मालिकों व आपरेटरों के
लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय
मंत्री नितिन गडकरी ने यह निर्णय निरंतर ट्रक और वाणिज्यक वाहन आॅपरेटर्स
की फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर ऐसी शिकायत को देखते हुए लिया गया है कि
फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद अन्य राज्य में होते हुए समाप्त होने पर वाहन
आपरेटरों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। यहां तक कि अन्य राज्य में
में वाहन को जब्त तक कर लिया जाता है।


